US Visa Overstay Penalty: अमेरिकी दूतावास ने भारतीय यात्रियों को दी बड़ी चेतावनी—वीजा ओवरस्टेयर करने पर जीवनभर के लिए प्रतिबंध! जानें H-1B वीजा फीस बढ़ने का असर और कानूनी तरीके से अवधि बढ़ाने का तरीका।

अमेरिका में वीजा नियमों को लेकर सख्ती बढ़ गई है। भारत समेत दुनियाभर के यात्रियों को चेतावनी दी गई है कि वीजा पर तय समय से ज्यादा दिन रुकने पर उन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही अमेरिका में एंट्री पर लाइफटाइम बैन लग सकता है। यह अलर्ट ऐसे समय आया है जब H-1B वीजा रजिस्ट्रेशन में 27% की गिरावट दर्ज की गई है और ट्रंप-कालीन डिपोर्टेशन नियम को कोर्ट ने रद्द किया है।
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“एक दिन की ओवरस्टे भी खतरनाक”: American Embassy India का बड़ा ऐलान
अमेरिकी दूतावास ने शनिवार (X पर पोस्ट करके) स्पष्ट किया कि I-94 फॉर्म पर लिखी अवधि से ज्यादा समय तक अमेरिका में रुकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूतावास ने कहा, “अगर आप वीजा पर मिले समय से ज्यादा रुकते हैं, तो न सिर्फ आपको देश छोड़ना पड़ेगा, बल्कि भविष्य में अमेरिका आने पर जीवनभर की पाबंदी लग सकती है।”
- I-94 फॉर्म क्या है?
यह डॉक्यूमेंट यात्रियों को अमेरिका एंट्री के समय दिया जाता है, जिस पर उनके रुकने की अनुमति तिथि लिखी होती है। - छोटी सी गलती, बड़ा नुकसा: दूतावास ने चेतावनी दी कि एक दिन की ओवरस्टे भी पढ़ाई, नौकरी या परिवार से मिलने के सपनों को चकनाचूर कर सकती है।
समाधान क्या है?
अगर कोई यात्री समय पर वापस नहीं लौट पा रहा है, तो उसे तुरंत USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) से संपर्क करके कानूनी तरीके से अवधि बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
DONALD TRUMP का डिपोर्टेशन नियम रद्द: कोर्ट ने कहा—’अमानवीय’
एक फेडरल अपीलीय कोर्ट ने DONALD TRUMP सरकार के उस विवादास्पद नियम को रोक दिया है, जिसके तहत अमेरिका किसी भी प्रवासी को बिना चेतावनी या सुनवाई के उसके मूल देश के अलावा किसी तीसरे देश में डिपोर्ट कर सकता था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने इस नियम को “अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के खिलाफ” बताया।
30 दिन से ज्यादा रुके प्रवासी? करें ये काम वरना… (US Visa Overstay Penalty)
अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने हाल ही में सभी विदेशी नागरिकों को याद दिलाया कि 30 दिन से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वालों को 11 अप्रैल तक एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस नियम का पालन न करने पर जुर्माना, जेल या दोनों सजा हो सकती है।
H-1B वीजा रजिस्ट्रेशन में 27% गिरावट: फीस बढ़ने का असर?
USCIS के नए आंकड़ों के मुताबिक, 2026 फिस्कल ईयर के लिए H-1B वीजा रजिस्ट्रेशन 27% घटकर सिर्फ 3,43,981 रह गए हैं, जबकि 2025 में यह संख्या 4,70,342 थी। इस गिरावट की मुख्य वजह बाइडन प्रशासन द्वारा H-1B रजिस्ट्रेशन फीस को 10सेबढ़ाकर10सेबढ़ाकर215 करना माना जा रहा है।
नोट: यह फीस वृद्धि IT सेक्टर और छोटे बिजनेस ऑनर्स के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है।
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